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1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह लगने वाले है पाबंदी,पढ़िये पूरी खबर..

Single Use Plastic Ban : 1 जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी लगने वाली है। सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा नियम बनाया है।
CPCB द्वारा पारित एक आदेश में कहा गया है कि किसी भी दुकान में अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया तो दुकान का ट्रेड लाइसेंस कर दिया जाएगा और दोबारा लाइसेंस लेने के लिए फिर से जुर्माना देकर अप्लाई करना पड़ेगा।
1 जुलाई से पूरी तरह बैन
CPCB ने सिंगल यूज प्लास्टिक की लिस्ट भी जारी की है, जो 1 जुलाई से पूरी तरह बैन है। इन सभी प्रोडेक्ट के अल्टरनेटिव के लिए 200 कंपनियां प्रोडेक्ट बना रही हैं। इसके लिए उन्हें लाइसेंस रीन्यू कराने की जरूरत नहीं है।
ये चीजें हो जाएंगी बैन
प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के फ्लैग, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम स्टिक, थर्माकॉल, प्लास्टिक प्लेट्स ,प्लास्टिक कप , प्लास्टिक पैकिंग का सामान, प्लास्टिक से बने इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर (100 माइक्रोन से कम), प्लास्टिक यूज करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।

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डाक विभाग का बेहतरीन प्रीमियम महज 299 व 399 रुपए का,मिल रहा है 10 लाख का बीमा,ऐसे उठाये लाभ

अगर आप भी अच्छी बीमा पॉलिसी को लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, डाक विभाग ने हाल ही में बीमा योजना को शुरू किया है. जिसमें आपको कई बेहतरीन सुविधाएं दी जाएंगी.व्यक्ति अपने बीमा को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं कि वह किस योजना में निवेश करें, ताकि उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो सके. तो आइए आज हम आपको डाक विभाग की ऐसी योजना के बारे में बताएंगे, जहां आपका सिर्फ 299 रुपए में 10 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा।
महज 299 व 399 रुपए का बीमा प्रीमियम
आपको बता दें कि देश के निर्धन व मध्य वर्ग के परिवार के लिए डाक विभाग ने एक नई योजना बनाई है. जिसका नाम बीमा योजना है. जिसमें व्यक्ति साल में महज 299 और 399 रुपए के प्रीमियम के साथ 10 लाख रुपए तक का बीमा पा सकते हैं. इसमें आपको दुर्घटना से मृत्यु, अपंगता या फिर स्थायी आंशिक अपंगता पर 10 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा. साथ ही आपको इस बीमा में 60,000 रुपये तक का आईपीडी खर्च और ओपीडी में 30,000 रुपये तक क्लेम भी प्राप्त होगा.
डाक बीमा योजना के फायदे
- इसमें आपको 399 रुपए में दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी पूर्ण अपंगता या स्थायी अपंगता पर 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे.
- इसके अलावा दुर्घटना में घायल होने पर 60 हजार रुपए तक आईपीडी मेडिकल क्लेम करस सकते हैं.
- साथ ही 30 हजार रुपए तक ओपीडी क्लेम मिलेगा.
- इस बीमा के तहत कम से कम दो बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए तक खर्चमिलेगा.
- हस्पताल खर्च केलिए रोजाना 1 हजार रुपए तक मिलेंगे.
- डाक विभाग की इस योजना में परिवार ट्रांसपोर्ट पर 25 हजार रुपए तक का खर्चमिलेगा.
- अगर किसी कारणवश दुर्घटना में व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रुपए तक का खर्च दिया जाएगा.
योजना में आवेदन
अगर आप भी डाक विभाग की इस बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में चालू खाता होना चाहिए. इसके बाद ही आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे.ध्यान रहे कि बीमा योजना को एक साल खत्म होने के बाद अगले साल दोबारा रिन्यू करवाना होगा. इसके लिए आप अपने किसी भी नजदीकी डाक विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं।
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विजय माल्या को लगा बड़ा झटका ,सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को सुनाई 4 महीने की सजा

Vijay Mallya : विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 2017 के अवमानना के मामले में उन्हें दोषी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है.सुप्रीम कोर्ट से भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 2017 के अवमानना के मामले में उन्हें दोषी करार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को चार सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ चार करोड़ डॉलर जमा करने को कहा है. अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी संपत्तियों की कुर्की हो जाएगी.
मामले में दोषी करार
बता दें कि विजय माल्या पर उनके किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटाले में शामिल होने का आरोप है और अवमानना के मामले में उसे दोषी करार दिया गया है. न्यायमूर्ति यू यू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने माल्या की सजा पर फैसला सुनाया.
न्यायमूर्ति ललित, न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले की सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था और टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती.बहरहाल, माल्या के वकील ने 10 मार्च को कहा था कि ब्रिटेन में रह रहे उनके मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिल सका है इसलिए वह पंगु हैं और अवमानना के मामले में दी जाने वाली सजा की अवधि को लेकर उनका (माल्या का) पक्ष रख पाने में असहाय हैं. पीठ ने कहा, हमें बताया गया है कि (माल्या के खिलाफ) ब्रिटेन में कुछ मुकदमे चल रहे हैं।
उसने कहा, हमें नहीं पता, कितने मामले लंबित हैं. मुद्दा यह है कि जहां तक हमारे न्यायिक अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है तो हम कब तक इस तरह चल पाएंगे. शीर्ष अदालत ने माल्या को दिए गए लंबे वक्त का हवाला देते हुए 10 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय कर दी थी और भगोड़े कारोबारी को व्यक्तिगत तौर पर या अपने वकील के जरिये पेश होने का अंतिम मौका दिया था।
माल्या को अवमानना के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया था और उनकी प्रस्तावित सजा के निर्धारण के लिए मामले को सूचीबद्ध किया जाना था. शीर्ष अदालत ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका 2020 में खारिज कर दी थी. न्यायालय ने अदालती आदेशों को धता बताकर अपने बच्चों के खातों में चार करोड़ डॉलर भेजने को लेकर उन्हें अवमानना का दोषी माना था।
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Sukanya Samriddhi Yojana में हुई कई बड़े बदलाव,जानिए निवेश के पहले इन बदलाव को

Sukanya Samriddhi Yojana : अगर आप भी बेटी के पिता हैं और चाहतें हैं कि आपकी लाडली का भविष्य आर्थिक रूप से सम्पन्न हो. उसे कभी पैसों की को दिक्कत न आए तो आप भी सरकार की इस शानदार निवेश शुरू कर सकते हैं. इस खास स्कीम में निवेश किया तो आपकी बेटी 21 साल में ही लखपति बन जाएगी. इस स्कीम में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस रोजाना 416 रुपये इस खास योजना के लिए बचाना है. ये 416 रुपये रोजाना की बचत आगे चलकर आपकी बिटिया के लिए 65 लाख रुपये की मोटी रकम बन जाएगी.
कई बड़े बदलाव!Sukanya Samriddhi Yojana
Sukanya Samriddhi Yojana एक ऐसी लंबी अवधि की स्कीम है, जिसमें निवेश करके आप अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रकम भी निवेश करने की जरूरत भी नहीं होती. इस योजना में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं. नए नियमों में तहत खाते में गलत ब्याज डलने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है. इसके अलावा खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा. पहले नियम था कि बेटी 10 साल में ही खाते को ऑपरेट कर सकती थी. लेकिन नए नियमों के तहत 18 साल की उम्र से पहले बेटी को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी. उससे पहले अभिभावक ही खाते को ऑपरेट करते रहेंगे.
नहीं बदलेगी ब्याज दर इस अकाउंट पर
खाते में सालाना कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है. इस राशि के जमा नहीं होने पर अकाउंट को डिफॉल्ट मान लिया जाता है. लेकिन नए नियमों के तहत अगर खाते को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता है तो मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा. पहले डिफॉल्ट खातों पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के लिए लागू दर से ब्याज मिलता था.
80सी के तहत टैक्स छूट
पहले इस योजना में दो बेटियों के खाते पर ही 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता था. तीसरी बेटी पर यह फायदा नहीं मिलता था. नए नियम के तहत एक बेटी के बाद यदि दो जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है.सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए खाते को पहले दो परिस्थियों में बंद किया जा सकता था. पहला बेटी की मौत हो जाए तो और दूसरा यदि बेटी के रहने का पता बदल जाए तब. लेकिन नए बदलाव के बाद खाताधारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है. अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद किया जा सकता है.
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