सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल

रायपुर,(etoi news ) 08 अक्टूबर 2019
देश में मंदी का माहौल है लेकिन छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल सेक्टर में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी और 2500 रूपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य देने के साथ ही लिये गए अन्य फैसलों से छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक है। इसका सीधा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दिख रहा है।
आर्थिक जगत के देश के प्रमुख अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में ऑटोमोबाइल सेक्टर के संबंध में जारी किये गए एनलिसिस में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल है।
एनलिसिस के अनुसार इस वर्ष अप्रैल से लेकर सितंबर माह तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि दर छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में इस अवधि में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 13 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार के वाहनों के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ के बाद सर्वाधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में 7 प्रतिशत, बिहार और असम में 4 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में 2-2 प्रतिशत तथा राजस्थान में एक प्रतिशत वृद्धि ऑटोमोबाइल सेक्टर में दर्ज की गई है।
इकोनॉमिक्स टाइम्स के आकलन के अनुसार इस वर्ष माह अप्रैल से सितंबर तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में सर्वाधिक 19 प्रतिशत गिरावट गोवा में, इसके बाद 14 प्रतिशत गिरावट महाराष्ट्र में, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में 13 प्रतिशत की गिरावट, झारखंड और गुजरात में 11 प्रतिशत, तमिलनाडु में 10 प्रतिशत, कर्नाटक में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसी प्रकार ओड़ीशा में 6 प्रतिशत की गिरावट और हिमाचल प्रदेश में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।


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SBI ने बदला गर्भवती महिलाओं की भर्ती का नियम ; 3 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंसी पर महिला को अनफिट करार देना मातृत्व अधिकारों का हनन

दिल्ली महिला आयोग का कहना है कि इस नियम से महिलाओं का अधिकार प्रभावित होगा और कार्यस्थल पर उनके साथ भेदभाव को और बढ़ावा मिलेगा. बैंक एसोसिएशन ने भी मैनेजमेंट को पत्र लिखकर गाइडलाइन वापस लेने का दबाव बनाया है.देश के सबसे बड़े बैंक SBI के महिला कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर नियमों में किए बदलाव पर बवाल शुरू हो गया है. एसबीआई ने 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट महिला को अस्थायी रूप से अनफिट करार देते हुए नियुक्ति पर रोक लगा दी. इसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
3 महीने से ज्यादा अवधि की प्रेग्नेंट महिला को तत्काल नई नियुक्ति नहीं दी जा सकती
SBI ने अपने सर्कुलर में कहा था कि 3 महीने से ज्यादा अवधि की प्रेग्नेंट महिला को तत्काल नई नियुक्ति नहीं दी जा सकती है. वे डिलीवरी के चार महीने बाद नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं. तब तक उन्हें अस्थायी रूप से अनफिट माना जाएगा. इस विवादित नियम पर CPI के सांसद बिनोय विश्वम ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा है. उन्होंने कहा, ये कैसा महिला सशक्तीकरण है जहां प्रेग्नेंट होने पर उसे अनफिट करार दे दिया जाता है.
यह महिलाओं के साथ वर्कप्लेस पर भेदभाव है.आयोग ने बताया भेदभाव वाला कानून दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल ने एसबीआई के नए नियम को महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाला कानून बताया है. उन्होंने कहा, 3 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंसी पर महिला को अनफिट करार देना उसके मातृत्व अधिकारों का हनन है. हम उन्हें नोटिस जारी कर इस महिला विरोधी कानून को वापस लेने की मांग करते हैं. साल 2009 में भी बैंक ने इसी तरह का कानून लादने की कोशिश की थी, जिसे बाद में वापस लेना पड़ा था.
महिला कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी असर
आल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमन एसोसिएशन ने नए नियम की आलोचना करते हुए कहा कि इससे महिला कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी असर पड़ सकता है. वैसे तो नया नियम 21 दिसंबर, 2021 से लागू हो चुका है, लेकिन प्रमोशन के मामले में यह 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा. इसके बाद से महिला कर्मचारियों का प्रमोशन प्रभावित हो सकता है. अभी तक 6 महीने की गर्भवती महिला को भी बैंक ज्वाइन करने का नियम था
नई गाइडलाइ वापस लेने की अपील की
आल इंडिया एसबीआई एम्प्लाइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी केएस कृष्णा ने एसबीआई मैनेजमेंट को लिखे पत्र में नई गाइडलाइ वापस लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि नया नियम पूरी तरह महिला विरोधी है और यह महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है. प्रेग्नेंसी को किसी भी तरह से अनफिट नहीं करार दिया जा सकता. किसी महिला को अपने बच्चे की डिलीवरी या नौकरी में से एक चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही उसके अधिकार हैं.
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