क्राइम न्यूज़
करौली में शनिवार को 4 साल की मासूम से दुष्कर्म, एवं प्रदेश में पिछले 28 महीनों मे दुष्कर्म के 13,890 केस दर्ज हुए..

करौली में शनिवार को 4 साल की मासूम से दरिंदगी और बर्बरता के बाद कानून व्यवस्था पर ताे सवाल खड़े किए ही हैं, धीमी न्याय व्यवस्था भी कठघरे में है। प्रदेश में पिछले 28 महीनों (2020 से अप्रैल 2022) तक दुष्कर्म के 13,890 केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 11,307 दुष्कर्म नाबालिगों से हुए। वहीं दो साल में 12 साल से छोटी उम्र की 170 बच्चियों से दरिंदगी के मामले सामने आए हैं।
सरकार ने ऐसे मामलों में 2013 में फांसी की सजा का प्रावधान किया। इसके बावजूद इन अतिसंवेदनशील मामलों में पॉक्सो कोर्ट का दबाव बढ़ाया जा रहा है। जयपुर की 7 पॉक्सो कोर्ट में ही 700 से अधिक केस पेंडिंग होने के बावजूद यहां बालिगों के केस ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जयपुर मैट्रो की 2 कोर्ट में ऐसे 62 केस हैं। प्रदेश में इसकी संख्या 100 से ज्यादा है।
वह भी तब जबकि 28 महीने में दर्ज कुल 45% मामले, यानी 6,191 ही कोर्ट तक पहुंचे। इनमें भी सजा सिर्फ 4.46% मामलों में मिली। 3 साल में दरिंदगी करने वाले 8 अभियुक्तों को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन एक में भी अमल नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने 2018 में आदेश दिया था कि 50 दुष्कर्म के मुकदमों पर एक पॉक्सो कोर्ट खोली जाए।
इस लिहाज से 153 कोर्ट खोली जानी थी, पर नई कोर्ट खोलना दूर, मौजूदा 57 पॉक्सो कोर्ट का ही भार बढ़ा दिया गया। हाईकोर्ट के 2018 में तत्काल फैसलों को लेकर यह आदेश दिया था। मौजूदा कई पॉक्सो कोर्ट में भी महिला उत्पीडन के मामले ट्रांसफर कर दिए हैं, जिससे रेप जैसे गंभीर मामले हाशिए पर जा रहे हैं।
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में
CM गहलोत ने कहा था- ‘पिछले 3 साल में पॉक्सो एक्ट में 8 दोषियों को फांसी, 137 से अधिक उम्रकैद सहित 620 से अधिक दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है।’ हकीकत में फांसी की किसी भी सजा पर अमल नहीं हुआ। कई मामलों में अभियुक्तों की अपीलें व राज्य सरकार की डेथ रेफरेंस की अपील हाईकोर्ट में लंबित हैं, तो कई में हाईकोर्ट ने आदेश रोक दिया।
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में छोटू लाल को फांसी की सजा सुनाई
बूंदी की पॉक्सो मामलों की कोर्ट ने 29 अप्रैल 2022 को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त सुल्तान और छोटू लाल को फांसी की सजा सुनाई। सजा की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट के पास है।
जयपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने साढ़े 4 साल की मासूम से रेप और मर्डर के मामले में सुरेश कुमार बलाई को 10 फरवरी 2022 को फांसी की सजा सुनाई। अभियुक्त की अपील हाईकोर्ट में लंबित है।
झालावाड़ की पॉक्सो मामले की कोर्ट ने 7 साल की मासूम के अपहरण, दुष्कर्म और रेप मामले में अभियुक्त कोमल लोढ़ा को सितंबर 2018 में फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने 2019 में इस फांसी को उम्रकैद में बदल दिया। यह भी कहा कि कोमल के खिलाफ गलत जांच की गई।
अलवर की पॉक्सो कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी राजकुमार को फांसी की सजा दी थी, हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।
झूंझुनूं की पॉक्सो कोर्ट ने 17 मार्च 2021 को 5 साल की मासूम से अपहरण और दुष्कर्म केस में अभियुक्त सुनील कुमार को फांसी की सजाई सुनाई। मामला हाईकोर्ट में लंबित।
जोधपुर की पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अभियुक्त निकाराम को 27 सितंबर 2021 को फांसी की सजा सुनाई थी। इसी तरह नागौर की पॉक्सो कोर्ट में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के केस मामले में हुई फांसी की सजा सुनाई। अन्य की तरह ये मामले भी पैंडिंग।
भास्कर एक्सपर्ट, 12 साल से कम उम्र पर अलग कोर्ट हो… फांसी की सजा को चुनौती वाली अपीलें जल्द सुनें
हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस पानाचंद जैन बोले- पॉक्सो कोर्ट की फांसी की सजा को चुनौती देने वाली अपीलों में सरकार को जल्द सुनवाई के लिए अर्जी लगानी चाहिए। जल्द फैसला करने की गुहार लगाएं।
आपराधिक मामलों के अधिवक्ता दीपक चौहान बोले- फांसी की सजा को चुनौती देने वाली अपील हो या मर्सी पिटिशन, तय करवाने के लिए समय सीमा बने।
हाईकोर्ट की अधिवक्ता मनस्वी महर्षि व अलमास खानम बोलीं- 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के दुष्कर्म केस अलग से पॉक्सो कोर्ट सुने। आमतौर पर पॉक्सो कोर्ट में दुष्कर्म के सभी केसों की सुनवाई होती है।

क्राइम न्यूज़
संपत्ति विवाद मे बेटा ने उतारा माँ -बहन को मौत के, घाट..

भोजपुर: बिहार के भोजपुर में युवक ने संपत्ति विवाद में धारदार हथियार से मां और बेटी की हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह मां से संपत्ति का हिस्सा मांग रहा था।
लेकिन मां अपनी बेटी को भी हिस्सा देना देने की बात कह रही थी. जिसकी वजह से विवाद चल रहा था. रविवार की देर रात इस बात को लेकर मृतका के दोनों बेटे अपनी मां से उलझ गए और फिर देर रात एक बेटे ने मां और अपनी शादीशुदा बहन की चाकू और कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया।
सुबह जब हत्या की जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी. मृतिका सुधीरा देवी के दामाद ने बताया कि संपत्ति का एक हिस्सा उनकी सास अपनी बेटी को देना चाहती थी. यह बात उनके दोनों बेटों को नागवार गुजरी और उन्होंने लाठी-डंडे और धारदार हथियार से पत्नी और सास की हत्या कर दी. पुलिस का कहना है कि संपत्ति विवाद के चलते मां और बेटी का कत्ल किया गया है. आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. इस हत्या में कुछ अन्य लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच चल रही है।
क्राइम न्यूज़
पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी और बेटियों को पत्थर से कुचलकर की हत्या, फिर पति फरार…
पति ने पत्नी और दो बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। रविवार रात को सोते समय नींद में उसने पत्थर से तीनों के सिर कुचल दिए और फरार हो गया। पड़ोसियों को सोमवार सुबह वारदात पता चली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उदयपुर जिले के कोटडा थाना क्षेत्र के सुबरी गांव के रहने वाले इस दंपती में अक्सर झगड़ा होता रहता था। महिला का मायका गुजरात में है।थानाधिकारी पवन सिंह के अनुसार सुबरी निवासी पोपट पुत्र शांतिया गमार ने पत्नी काली देवी (25) बेटी सुमीत्री (7) और बाया कुमारी (4) की हत्या कर दी। पोपट ने तीनों पर पत्थर से वार तब किए जब वे गहरी नींद में सो रहे थे। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया।
पति-पत्नी के बीच चल रहा था झगड़ा
शुरुआती जांच में सामने आया कि पति और पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। इसी बीच कल देर रात को घर आए आरोपी ने बहस की तो दोनों में फिर झगड़ा हुआ। इसके बाद गुस्साए पोपट ने अपनी पत्नी और दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया।पुलिस ने गुजरात में मृतका काली देवी के पीहर पक्ष को जानकारी दी है। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई की जाएगी। शवों को मोर्चरी रखवा दिया गया है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है।
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CRIME NEWS: भाभी के साथ अवैध संबधो के चलते माँ बनी बाधक तो बेटे ने अपने ही माँ को लाठी से पिट-पीटकर उतारा मौत के घाट…

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी वारदात सामने आई है. खबर है कि यहां भाभी के साथ अवैध संबंध का विरोध करने पर छोटे बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस जघन्य वारदात को अंजाम देने में उसकी भाभी ने साथ दिया. हत्या के बाद ये दोनों शव को ठिकाने लगाने के प्रयास में थे, तभी भनक मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बेटे तथा भाभी को हिरासत में ले लिया. दरअसल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या और सिर में चोट लगने का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने छोटे बेटे और उसकी भाभी के साथ कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या करने की बात कबूला. इसके बाद पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. यह घटना बिंदकी कोतवाली इलाके के हसनापुर गांव की है. बिंदकी कोतवाली के सीओ योगेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 10 बजे 60 वर्षीय रामश्री का शव पुलिस ने बरामद किया था. मृतक के परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर शव को पोस्टमार्टम के भेजा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई. इसके अलावा सिर में चोट के निशान भी पाए गए हैं. मलिक ने बताया कि ग्रामीणों से पूछताछ के बाद पुलिस को रामश्री के छोटे बेटे संतराम और बड़ी बहू कामिनी पर संदेह हुआ था. दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके बीच अवैध संबंधों की बात सामने आई. फिर दोनों ने बुजुर्ग मां की हत्या करना कबूला है.
पुलिस के मुताबिक आरोपी बहू कामिनी का पति राजेंद्र सिंह मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता है. उसकी करीब पांच साल पहले शादी हुई थी. पति के मुंबई में होने के कारण संतराम और कामिनी के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए. यह बात गांववालों और रामश्री के बीच जगजाहिर हो गई थी. भाभी-देवर के संबंधों का मां रामश्री विरोध करती थी. तीनों के बीच अक्सर इसी बात को लेकर विवाद भी होता था.उन्होंने बताया कि रामश्री ने कुछ दिन पहले मुंबई से आए बड़े बेटे से भी इस बात की शिकायत की थी. इसी शिकायत को लेकर शुक्रवार दोपहर भी रामश्री का दोनों से विवाद हुआ था. इसके बाद रात में कामिनी ने सास को पकड़कर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. बेटे संतराम ने ईंट तोड़ने वाली बसूली और मुगरी से मां के सिर पर प्रहार कर दिया. मां के बेहोश हो जाने पर बेटे संतराम ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, हत्या के बाद मौका ए वारदात पर फैले खून को साफ करके दोनों कमरे में ताला लगाकर चले गए. देर रात शव ठिकाने लगाने का मौका तलाशते रहे. इस बीच पुलिस को सूचना मिल गई. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बसूली, मुगरी, खून से सनी साड़ी और अन्य कपड़े बरामद किए हैं.
बता दें कि सास की हत्यारोपी बहु कामिनी के दो बच्चे हैं. एक बच्चे की उम्र तीन साल और दूसरा डेढ़ साल का है. उनकी किसी ने सुपुर्दगी नहीं ली है. मुंबई से बच्चों का पिता राजेंद्र भी नहीं आया है. उसने फोन भी बंद कर लिया है. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों बच्चों को भी मां के साथ जेल भेज दिया.
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