देश - दुनिया
प्रेमी जोड़े ने हाथ बांधकर चलती ट्रेन से लगाई छलांग, दोनों की दर्दनाक मौत
धौलपुर जिले की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सैया इलाके में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक और युवती ने चुन्नी से एकदूसरे के हाथ एक साथ में बांधकर चलती ट्रेन से छलांग लगा दी जिससे दोनों की मौत हो गई. प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि जाति बंधन की दीवार आड़े आने के कारण जब दोनों की साथ जीने की कसम पूरी नहीं हो सकीं तो साथ मरने की ठान ली और चलती ट्रेन से छलांग लगा दी.
जानकारी के अनुसार आगरा जिले के थाना सैंया इलाके के जाजऊ स्टेशन से धौलपुर की तरफ करीब 500 मीटर की दूरी पर युवक और युवती के शव ट्रेक पर पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष अरविंद निर्वाल ने बताया कि युवक युवती ने एक दूसरे के हाथ एक ही दुपट्टे से बांधे हुये थे. दोनों ने जहरीला पदार्थ भी खा रखा था. इसके कारण से दोनों के मुंह से झाग निकल रहे थे.
धौलपुर की रहने वाली थी युवती
पुलिस ने युवक व युवती की तलाशी ली तो उनके पास से मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान हरिओम मंगल पुत्र लखमी चंद मंगल निवासी कस्बा कागारौल आगरा और युवती की पहचान धौलपुर के बसई नबाब निवासी के रूप में हुई. पुलिस ने दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंया इलाज के लिए भेज दिया.
उपचार के दौरान हुई दोनों की मौत
वहां से उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया गया. लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई. इस पर पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर उनके परिजनों को सूचना दी. सैंया थानाप्रभारी अरविंद निर्वाल ने बताया प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है. आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दे दी गई है.
युवक और युवती के परिवारों में मचा कोहराम
उल्लेखनीय है कि अमूमन ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने की घटनायें पहले भी कई बार आ चुकी है लेकिन चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या करने का यह संभवतया पहला मामला सामने आया है. प्रेमी जोड़े की आत्महत्या की सूचना के बाद दोनों के घरों में कोहराम मच गया.
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नियम: ट्रैफिक पुलिस अगर आपकी बाइक की चाबी निकाले तो फ़ौरन करे, ये काम…
इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कई बार ड्राइविंग के दौरान हमसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे, कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट लगाना भूल गए। बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पननना भूल गए। गाड़ी की लाइट या हॉर्न ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये भी ड्राइविंग की गलती मानी जाती है। हालांकि, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपका चालान काट दे। यदि कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी निकाल रहा है तो ये भी नियम के खिलाफ है। कॉन्स्टेबल को आपको अरेस्ट करने या व्हीकल सीज करने का भी अधिकार नहीं है। हालांकि, कई लोग इस बात को नहीं जानते। वे गलती पर ट्रैफिक पुलिस के देखकर डर जाते हैं। जबकि ऐसे मौके पर आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए।
ट्रैफिक कॉन्स्टेबल गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं
इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं। उन्हें किसी की भी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं वो आपकी गाड़ी के टायर की हवा भी नहीं निकाल सकते हैं। वो आपसे गलत तरीके से बात या बदसलूकी भी नहीं कर सकते है। कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह परेशान किया जा रहा है तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं।
आप इन बातों का भी ध्यान रखें
>> आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या फिर ई-चालान मशीन होना जरूरी है। यदि इन दोनों में से कुछ भी उनके पास नहीं है तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है।
>> ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म में रहना भी जरूरी है। यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और उसका नाम होना चाहिए। यूनिफॉर्म नहीं होने की सूरत में पुलिसकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा सकता है।
>> ट्रैफिक पुलिक का हेड कॉन्सटेबल आप पर सिर्फ 100 रुपए का ही फाइन कर सकता है। इससे ज्यादा का फाइन सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर यानी ASI या SI कर सकता है। यानी ये 100 रुपए से ज्यादा का चालान कर सकते हैं।
>> ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकलता है, तो आप उस घटना का वीडियो बना लीजिए। इस वीडियो को उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर किसी सीनियर अधिकारी को दिखाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं।
>> ड्राइविंग के दौरान आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। वहीं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी से भी काम चल सकता है।
>> आपके पास मौके पर पैसे नहीं हैं तो बाद में फाइन भर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट चालान जारी करता है, जिसे कोर्ट में जाकर भी भरना पड़ेगा। इस दौरान ट्रैफिक अफसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।धारा 183,184, 185 के तहत होगी कार्रवाई
इस मामले में अधिवक्ता गुलशन बागोरिया ने जानकारी देते हुए कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मचारी को वाहन की चाबी निकालना का अधिकार नहीं दिया गया है। पुलिस कर्मचारी द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन मालिक से वाहन से संबंधित दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर तुरंत दिखाने चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3, 4 के तहत सभी वाहन चालकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना जरूरी है। धारा 183,184, 185 के तहत वाहन की स्पीड लिमिट सही होना चाहिए। शराब पीकर गाड़ी चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना आदि धाराओं में 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा एक हजार रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों का भी प्रावधान इन अधिनियम के तहत है।
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PM KISAN YOJANA: जाने क्यों? किसानो को लौटाने पड़ेंगे अपने किस्त के पैसे, चेक करे पूरी लिस्ट…
देश में रहने वाले ऐसे लोग जो गरीब वर्ग से आते हैं या जो सच में जरूरतमंद हैं। इन सभी के लिए सरकार की तरफ से कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें स्वास्थ्य, बीमा, राशन और शिक्षा समेत कई योजनाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा देश के जरूरतमंद किसानों के लिए भी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनका मकसद उनकी मदद करना होता है। जैसे- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। इसमें सालाना 6 हजार रुपये पात्र किसानों को दिए जाते हैं। जहां 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं। हर 4 महीने के अंतराल पर ये पैसे भेजे जाते हैं। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से किस्त के पैसे लिए हैं, तो अब आपको ये पैसे वापस लौटाने होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन लोगों को पैसे लौटाने होंगे। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं…
दरअसल, कई लोगों ने गलत तरीके से पीएम किसान योजना में आवेदन करके किस्त का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों को अब सरेंडर करना होगा यानी पैसे लौटाने होंगे। सरकार की तरफ से अपात्र किसानों को वसूली के लिए नोटिस भी पहुंचने लगे हैं।
कौन नहीं ले सकता लाभ?
पीएम किसान योजना का लाभ वो लोग नहीं ले सकते हैं जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, ऐसे लोग जो किसान नहीं हैं और पति-पत्नी दोनों साथ में लाभ नहीं ले सकते हैं
आपको लौटाने पडेंगे किस्त के पैसे या नहीं? यहां जानें:-
स्टेप 1
सबसे पहले किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं
यहां पर फॉर्मर कॉर्नर पर जाकर रिफंड ऑनलाइन पर क्लिक करें
फिर अपना आधार नंबर, बैंक की जानकारी और मांगी गई बाकी जानकरी भरकर गेट डेटा पर क्लिक कर दें
स्टेप 2
फिर अगर आपके सामने ‘You are not eligible for any refund amount’ लिखा आएगा, तो इसका मतलब आपको पैसे वापस नहीं करने हैं
लेकिन अगर आपको पैसे वापस करने होंगे, तो यहां पर वो अमाउंट दिखाएगा कि आपको कितने पैसे वापस करने हैं।
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काम की बात: इस दिन से बदल जायेंगे आधार-पैन कार्ड, SBI, RTO, TDS, से जुड़े नियम, जल्द देखे ये पूरे नियम…
July New Rules: आने वाले जुलाई महीने से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। बदले हुए इन नियमों का सीधा असर आपके ऊपर होगा। बदलने जा रहे इन रूल्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आधार पैन लिंकिंग से लेकर डीएल बनवाने के तरीकों के नियमों में ये बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, तो 1 जुलाई के बाद से एटीएम और चेक से होने वाली लेन देन से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराते हैं। इस स्थिति में आपको दोगुना चार्ज देना होगा। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हो सकती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से –
आधार पैन लिंक चार्ज में बढ़ोत्तरी
अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराते हैं। इस स्थिति में आपको 500 की जगह 1 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। सीबीडीटी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है।
कटेगा दोगुना टीडीएस
आपको जल्द से जल्द इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। वहीं जिन लोगों की टीडीएस की राशि 50 हजार या उससे अधिक है। अगर उन्होंने पिछले दो सालों से आईटीआर नहीं भरा है। इस स्थिति में 1 जुलाई से टीडीएस की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक कटेगी। हालांकि, इससे पहले ये हिस्सेदारी 5 से 10 प्रतिशत थी।
एसबीआई से जुड़े इन नियमों में बदलाव
अगर आपका एसबीआई में बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, तो आप केवल एक महीने में चार बार ही एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। चार बार से ज्यादा पैसे निकालने पर आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। वहीं एसबीआई ग्राहक 10 चेक लीव का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप 10 एक्स्ट्रा चेक लीव का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में आपको 40 रुपये + जीएसटी देनी होगी।
RTO, TDS से जुड़े नियम, जानें डिटेल्स
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