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Income Tax विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी राहत, फरवरी 2022 तक करवा सकते हैं वेरिफिकेशन

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जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई-सत्यापन नहीं किया है, वे सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं. आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है.कानून के मुताबिक, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पहले से ही वैलिडेट किए गए बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है. यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है।

इसके अवाला ये भी बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. इसके बाद फाइल करने पर जुर्माना लगेगा.इसके अलावा इनकम टैक्स पेयर बेंगलुरु में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर कार्यालय में आईटीआर की एक फिजिकल कॉपी भेजकर भी सत्यापन कर सकते हैं. यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 28 दिसंबर को जारी एक सर्कुलर में कहा है।

कि 2020-21 असेसमेंट ईयर के लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रोनिकली फाइल की गई ITR अभी भी आयकर विभाग के पास लम्बित हैं, क्योंकि इनके लिए वैध ITR-V की रसीद  नहीं पहुंची है या टैक्सपेयर्स की तरफ से ई-वेरिफिकेशन नहीं किया गया है।

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नए साल में बदले खर्च का तौर-तरीका, आजीवन नहीं होगी पैसों की दिक्कत

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नए साल की शुरुआत हो गई है। साल के पहले दिन हर कोई रेजोल्यूशन लेकर उस पर अमल करना चाहता है। इस दिन कुछ ऐसा रेजोल्यूशन लेना चाहिए, जो आपकी लाइफ के तौर तरीके को बदल दे। इसके साथ ही आपकी फ्यूचर के संकट को भी टालने में मदद करे। ये रेजोल्यूशन वित्तीय जरूरतों से जुड़ा है। आज हम आपको ऐसे ही 5 रेजोल्यूशन के बारे में बताएंगे, जिस पर अमल कर आप अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

कर्ज से छुटकारा: अगर आप कर्ज के जाल में हैं तो नए साल में इससे स्थायी तौर पर बाहर निकलने की योजना पर काम करें। खासतौर पर उन कर्जों से बाहर निकले, जिसमें ब्याज भी देना पड़ रहा है। मसलन, लोन, क्रेडिट कार्ड या सूद पर पैसे ले रखा है तो इसे जल्द से जल्द निपटाने पर जोर देना चाहिए।
इमरजेंसी फंड बनाएं: नए साल में इमरजेंसी फंड बनाने पर जोर दें। इमरजेंसी फंड में एक मोटी रकम होनी जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि आपको कभी भी मेडिकल या किसी अन्य तरह की इमरजेंसी पड़ सकती है। ऐसे समय में ये फंड बेहद कारगर साबित होगा।
खुद और परिवार पर फोकस : इस साल खुद पर और अपने परिवार को हर तरह सिक्योर करने पर फोकस करें। हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए अपना और परिवार के मेडिकल खर्च से बचा जा सकता है। वहीं, टर्म इंश्योरेंस के जरिए आपके बाद परिवार को एक बड़ी रकम  इंतजाम कर सकते हैं।
बुढ़ापे के लिए प्लान: नए साल में बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए निवेश की शुरुआत करना ठीक रहेगा। मसलन, सरकार की पेंशन स्कीम से जुड़कर आप बुढ़ापे के बाद आप एक अच्छी खासी रकम ले सकते हैं।
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प्राइवेट नौकरी में भी पा सकते हैं पेंशन, रिटायरमेंट के बाद नहीं होगी पैसों की दिक्कत

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NPS में निवेश करने की उम्र 18 से लेकर 70 साल है. आप इसमें अपनी सुविधा के अनुसार निवेश कर सकते हैं. एनपीएस की खास बात ये है कि इस स्कीम का फायदा आप रिटायरमेंट से पहले भी उठा सकते हैं.रिटायरमेंट के बाद जब शरीर साथ देना बंद कर देता है, नाते-रिश्तेदार दूरी बना लेते हैं, ऐसे में केवल आपका पैसा ही आपके काम आता है. इसलिए रिटायरमेंट के लिए शुरू से ही प्लान बनाकर चलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी वालों को ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है, अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं या फिर किसी कारोबार में हैं तो आप खुद भी अपने लिए रिटायरमेंट प्लान तैयार कर सकते हैं.

रिटायरमेंट की प्लानिंग जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम- एनपीएस की शुरुआत की. राष्ट्रीय पेंशन योजना एक प्रकार से पेंशन के साथ-साथ इन्वेस्टमेंट स्कीम है. इस स्कीम में बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है. NPS एक सरकारी निवेश की स्कीम है. इस स्कीम को 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. 2009 से यह स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दी गई.

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी निवेश की स्कीम है. इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करता है. सबसे पहले यह योजना 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुआ था. लेकिन 2009 में यह स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दी गई. कोई भी व्यक्ति अपने नौकरी के दौरान पेंशन खाता खुलवा सकता है। NPS में निवेश करने की उम्र 18 से लेकर 70 साल है. आप इसमें अपनी सुविधा के अनुसार निवेश कर सकते हैं. एनपीएस की खास बात ये है कि इस स्कीम का फायदा आप रिटायरमेंट से पहले भी उठा सकते हैं. इस स्कीम में इन्वेस्ट की गई राशि का कुछ हिस्सा आप रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं.

आप रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60 फीसदी निकाल सकते हैं और बची हुई 40 फीसदी पेंशन योजना में चली जाती है. इस दौरान अगर आप NPS अकाउंट बंद करवाना चाहें तो 3 साल बाद खाता बंद करवा सकते हैं। आप NPS अकाउंट में अपनी सुविधानुसार हर महीने या सालाना पैसा जमा कर सकते हैं. आप 1,000 रुपये से भी पत्नी के नाम पर NPS अकाउंट खोल सकते हैं. 60 वर्ष की उम्र में NPS अकाउंट मैच्योर हो जाता है.

दो तरह का खाता
नेशनल पेंशन स्कीम के तहत दो तरह से खाते खुलवाए जा सकते हैं. टीयर-1 अकाउंट में जो भी पैसे जमा करवाए जाएंगे उन्हें वक्त से पहले निकाले नहीं जा सकता. जब आप स्कीम से बाहर हो जाएंगे तब ही इसके पैसे आप निकाल सकते हैं.टीयर-2 अकाउंट को खोलने के लिए आपको टायर वन का अकाउंट होल्डर होना अनिवार्य है. आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा या निकाल सकते हैं. यह अकाउंट सभी को खुलवाना अनिवार्य नहीं है.

  • National Pension Scheme के लाभ
    – रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी.
    – Annuity की खरीद में निवेश पर कर में पूरी तरह से छूट मिलेगी.
    – 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट सेक्शन 80CCE के तहत क्लेम की जा सकती है.
    – नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम निवेश की सीमा 6000 रुपये है.
    – न्यूनतम निवेश नहीं करने पर अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी.
    – निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो पेंशन की राशि नॉमिनी को दी जाएगी.
    – इस स्कीम के तहत एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता.
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वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 3.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल: वित्त मंत्रालय

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वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 17 दिसंबर 2021 तक 3,71,74,810 करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए हैं.’मंत्रालय के अनुसार इसमें आईटीआर1 (2.12 करोड़), आईटीआर2 (31.04 लाख), आईटीआर3 (35.45 लाख), आईटीएआर4 (87.66 लाख), आईटीआर5 (3.38 लाख), आईटीआर6 (1.45) लाख और आईटीआर7 (0.25 लाख) हमऊ से मैनपुरी तक… अखिलेश के करीबियों पर इनकम टैक्स का छापा, तलाशी जारी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 3.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं.

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी हुई अंतिम तिथि 31 दिसंबर है.

देर से ITR फाइल करने के हैं कई नुकसान 
अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. नए लॉन्च किए गए आयकर पोर्टल पर कोरोनावायरस महामारी और गड़बड़ियों के कारण, सरकार ने Belated ITR दाखिल करने की नियत तारीख को भी 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया है.

लेट पर इनकम टैक्‍स छूट भी नहीं मिलती
आईटीआर दाखिल करने में देरी होने पर करदाता को जुर्माना तो भरना ही होता है साथ ही कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी ऐसे लोगों को नहीं मिलती. जुर्माने के साथ ही साथ आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट भी नहीं मिल पाती है. वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के अंतर्गत मिलने वाली छूट भी ऐसे लोगों को नहीं मिलती.साथ ही साथ देर से इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की वजह से करदाता को आईटी एक्ट की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलता है.

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