दिल्ली / प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहीं ये 5 बड़ी बातें

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) पर बड़ा कमेंट किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली-पंजाब (Punjab) सहित चारों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन लागू करने के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि सरकार बताए इससे क्या फायदा होने जा रहा है और इससे संबंधित डेटा भी उपलब्ध कराए.
जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार करे या फिर राज्य सरकार, इससे हमें मतलब नहीं है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हर साल 10-15 दिन के लिए हमें ये देखना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आज लुटियन जोन के बेडरूम में भी AQI 500 तक पहुंच गया है और ये दिल्ली का हाल है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये 5 अहम बातें…
# सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि कोर्ट के अगले आदेश तक इन चारों राज्यों में पावर कट नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि पावर कट के चलते डीजल जेनरेटर को बढ़ावा मिल रहा है.
# शीर्ष अदालत ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और कूड़ा जलाने पर एक लाख रुपये का फाइन जबकि सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंकने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.
# सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन स्कीम पर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने इसे लागू करने की वजह पूछी है और इससे होने जा रहे फायदे से जुड़ा डेटा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है.
# कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी के प्रधान सचिवों को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
#सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन यहां पर लोग मर रहे हैं. किसी भी सभ्य देश में ऐसा नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को जीने का अधिकार है, एक पराली जलाता है और दूसरे के जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है.
‘घरों से न निकलने की दी जा रही सलाह, क्या मजाक है’
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों को दिल्ली से बाहर नहीं निकाला जा सकता है. अजीब मजाक है कि लोगों को घरों से न निकलने की सलाह दी जा रही है. ये मुमकिन नहीं है कि दिल्ली को खाली कराया जा सके. अब समय आ गया कि जवाबदेही तय की जाए. किसी भी किसान को ये अधिकार नही है कि वो पराली जलाये. सेटेलाइट की तस्वीरें बताती हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है.
‘क्या सिर्फ कारों पर रोक लगाने से कम हो जाएगा प्रदूषण’
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या सिर्फ दिल्ली में कारों पर रोक लगाकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है. जबकि ऑटो और बाइक को छूट दी गई है. जिसे जहां जाना है वो तो जाएगा ही. उन्होंने एक बड़ा कमेंट करते हुए कहा कि कुछ लोगों को मेट्रो से एयरपोर्ट जाना पसंद नहीं है. वो ज्यादातर कार का इस्तेमाल करते हैं. मैंने अक्सर देखा है कि एयरपोर्ट की ओर जाने वाली मेट्रो खाली चलती है.


देश - दुनिया
GRAM SURAKSHA YOJANA: पोस्ट ऑफिस की इस शानदार स्कीम में इतने रूपये का निवेश कर इकट्ठा कर सकते है 34.60 लाख, जाने इस स्कीम के बारे में…

Gram Suraksha Yojana: आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक बेहद ही शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का नाम ग्राम सुरक्षा योजना है। इस योजना में निवेश करके आप मैच्योरिटी के समय अच्छा खासा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। मैच्योरिटी के समय मिलने वाली राशि से आप अपने भविष्य के जरूरी प्रयोजनों को पूरा कर सकते हैं। ये पैसे आपके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का काम करेंगे। ऐसे में आपको किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ग्राम सुरक्षा योजना में आप हर महीने 1411 रुपये निवेश करके मैच्योरिटी के समय 34.60 लाख रुपये इकट्ठा कर सकते हैं। देश में बड़े पैमाने पर लोग ग्राम सुरक्षा योजना में निवेश करना पसंद करते हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं
पोस्ट ऑफिस की ग्राम सुरक्षा योजना के बारे में विस्तार से –
ग्राम सुरक्षा योजना के तहत 34.60 लाख रुपये बोनस के साथ निवेशकों को मिलते हैं। वहीं अगर निवेशक की दुर्भाग्यवश मृत्यु 80 साल के पहले हो जाती है। इस स्थिति में उसके नॉमिनी को ये राशि दी जाती है।
पोस्ट ऑफिस की इस योजना में 19 से 55 साल का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इस स्कीम में आप न्यूनतम 10 हजार और अधिकतम 10 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
इसका प्रीमियम आप मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर भर सकते हैं। प्रीमियम के भुगतान के लिए आपको 30 दिन की छूट मिलेगी। इस योजना के तहत आपको लोन की सुविधा भी मिलती है।
अगर आप 58 साल के लिए इसे खरीदते हैं तो प्रीमियम की रकम 1463 रुपये मासिक अदा करनी होगी। वहीं 60 साल के लिए आपको 1411 रुपये मासिक प्रीमियम भरना होगा। प्रीमियम के 55 साल होने पर स्कीम के ग्राहकों को 31.60 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं 58 साल पूरे होने पर उसको 33.40 लाख रुपये और 60 साल होने पर 34.60 लाख का मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा।
क्राइम न्यूज़
बनवारीपुर-तेघरा मार्ग पर वाहन की ठोकर से युवक की मौत
बनवारीपुर-तेघरा मार्ग पर सोखा स्थान के पास अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से एक साइकिल सवार की मौत हो गयी. उसकी पहचान थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी किशुनदेव राय निवासी 35 वर्षीय पुत्र अजय कुमार राय के रूप में हुई है. बताया जाता है कि अजय अपने घर से साइकिल से बनवारीपुर बाजार से खरीदारी करने जा रहा था। सोखा स्थान के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय ग्रामीण उसे इलाज के लिए बेगूसराय ले गए।
इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अजय की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। अजय गाय पालने से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके तीन छोटे बच्चे हैं। परिजनों के रोने से माहौल गमगीन हो गया है।
Tech & Auto
कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज : इंश्योरेंस के नियमों में किए बदलाव,जानिए

IRDAI ने साधारण बीमा कंपनियों को व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट और व्यापक सुरक्षा कवर की एडवांस्ड सुविधाएं पेश करने की अनुमति दे दी है। कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। IRDAI ने साधारण बीमा कंपनियों को व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट और व्यापक सुरक्षा कवर की एडवांस्ड सुविधाएं पेश करने की अनुमति दे दी है। इसका मकसद मोटर इंश्योरेंस को ज्यादा किफायती बनाना और मार्केट में इसकी पहुंच बढ़ाना है। बीमा कंपनियों को पे एज यू ड्राइव , पे हाउ यू ड्राइव और फ्लोटर पॉलिसीज लॉन्च करने की अनुमति दी गई है। ये टेलीमैटिक्स बेस्ड व्हीकल इंश्योरेंस स्कीम हैं। जिनके लिए प्रीमियम व्हीकल के यूज या उसे चलाने के तरीके पर निर्भर करता है।
अब आप वाहन बीमा दरों की उच्च दरों को भूल जाइए। बीमा नियामक IRDAI ने बुधवार को नए नियमों की घोषणा के साथ यह सुनिश्चित कर दिया है कि वाहन मालिक अब यह तय कर सकते हैं कि वाहन बीमा के लिए कितना भुगतान करना है। नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
बीमा नियामक ने अब सामान्य बीमाकर्ताओं को ऐड-ऑन जारी करने की अनुमति दी है, जिससे व्यक्ति को ड्राइविंग की आदतों का फायदा मिल सकेगा। इसमें पे ऐज यू ड्राइव और पे हाउ यू ड्राइव जैसी फीचर्स शामिल हैं। टेलीमैटिक्स-आधारित मोटर बीमा योजना वाहन के इस्तेमाल या ड्राइविंग की आदत के आधार पर प्रीमियम राशि में बदलाव करेगी।
IRDAI ने यह बड़ी घोषणा भी की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वाहन हैं, तो वह टेलीमैटिक्स-आधारित मोटर बीमा योजनाओं का इस्तेमाल करके नए नियमों के जरिए सिर्फएक बीमा प्रीमियम के साथ कवरेज हासिल कर सकता है। बीमा की राशि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कोई कितने वाहन चलाता है।
“पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के निरंतर प्रयास और देश में बीमा दायरा बढ़ाने के तहत नियामक ने उद्योग को समय के साथ आगे बढ़ने में मदद को लेकर चीजों को सुगम बनाया है। इरडा ने टेक्नोलॉजी बेस्ड इंश्योरेंस कवर को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है। इसके तहत नियामक ने साधारण बीमा कंपनियों को ‘मोटर ओन डैमेज’ (ओडी) यानी अपने वाहन के नुकसान के कवर के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड धारणा पेश करने की अनुमति दी है। इसमें ‘पे एज यू ड्राइव’ और ‘पे हाऊ यू ड्राइव’ शामिल हैं”
क्या है ‘पे एज यू ड्राइव’?
‘पे एज यू ड्राइव’ और ‘पे हाऊ यू ड्राइव’ व्हीकल इंश्योरेंस मॉडल है। यह पॉलिसीधारकों को अपनी बीमा पॉलिसी को एक सीमा तक अपने हिसाब से तय करने की अनुमति देता है। इससे प्रीमियम को कम करने में मदद मिलती है। ‘पे एज यू ड्राइव’ एक व्यापक मोटर प्लान है जहां प्रीमियम व्हीकल के उपयोग पर निर्भर करेगा
क्या है ‘पे हाऊ यू ड्राइव’?
‘पे हाऊ यू ड्राइव’ प्रीमियम व्हीकल चलाने के व्यवहार से जुड़ा होगा। सुरक्षित और अच्छे तरीके से गाड़ी चलाने पर मोटर बीमा के लिए प्रीमियम भी कम देना होगा। दूसरी ओर नियमों को तोड़ने या गलत तरीके से वाहन चलाने पर ज्यादा प्रीमियम देना होगा। यानी प्रीमियम की रकम गाड़ी चलाने के तरीके पर तय होगी। इसके लिए गाड़ियों में एक छोटा सा डिवाइस लगेगा।
क्या है फ्लोटर पॉलिसीज?
इसमें एक से ज्यादा कार और टू-व्हीलर होने पर अब एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। अलग-अलग गाड़ी के लिए कई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। इरडा के मुताबिक, यह हेल्थ इंश्योरेंस के फ्लोटर पॉलिसी की तरह होगा। यह बीमा कवर एड-ऑन आधार पर दिया जाएगा। इसे पॉलिसी में जोड़ा जाएगा।
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