क्राइम न्यूज़
पत्नी से झगड़े होने के बाद पति के बैंक में आग लगाने की दी धमकी,मैनेजर को फ़ोन कर दी धमकीं;आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज

गाजियाबाद के विजयनगर थानाक्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी से झगड़े के बाद एक युवक द्वारा बैंक में आग लगाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली राशिका ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि नवंबर 2019 में उनकी शादी मोहल्ला महाजनान मुरादनगर निवासी सूर्यकांत के साथ हुई थी। पिछले साल उन्होंने पति के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था, लेकिन पति के माफी मांगने पर उन्होंने फैसला कर लिया था। राशिका का कहना है कि वह बैंक ऑफ बड़ौदा की विजयनगर शाखा में कार्यरत हैं।
गुरुवार शाम साढ़े 6 बजे ड्यूटी खत्म करके वह घर जा रही थीं, तभी पति ने फोन करके गाली-गलौच की। इतना ही नहीं, पति ने उनके ब्रांच मैनेजर राहुल सिन्हा को भी फोन किया। पति ने कहा कि अगर कल तक राशिका को नौकरी से नहीं निकाला तो वह बैंक में आग लगा देगा। घटना के बाद पीड़िता ने पति के खिलाफ थाने में तहरीर दी।
विजयनगर एसएचओ योगेंद्र मलिक का कहना है कि केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।राजनगर एक्सटेंशन की ऑफिसर सिटी सोसाइटी निवासी किरन पांडेय का कहना है कि वह बैंक ऑफ बड़ौदा की विजयनगर शाखा में अधिकारी हैं। गुरुवार दोपहर करीब एक बजे जीवन सिंह नाम का खाता धारक बैंक में आया। उसने आते ही शोर-शराबा और हंगामा शुरू कर दिया। समझाने पर उसने खुद को मीडियाकर्मी बताते हुए बखेड़ा खड़ा कर दिया।
किरन पांडेय का कहना है कि उन्होंने विरोध किया तो जीवन ने उनके साथ गाली-गलौच करते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस बुला ली जो आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। विजयनगर एसएचओ योगेंद्र मलिक ने बताया कि आरेपी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा का केस दर्ज कर लिया है।

क्राइम न्यूज़
Crime News : शादी के एक महीने बाद दहेज की मांग को लेकर,पत्नी की निजी अंग में डाला तेजाब…

युवती के भाई ने बताया कि उन्हें रात में फोन आया और जानकारी मिली। जिसके बाद वह उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उन्होंने इसकी जानकारी थाना वुमन सेल में कर दी है।शादी के एक महीने बाद ही दहेज की मांग को लेकर एक युवक ने अपनी पत्नी के अंगों पर तेजाब डाल दिया।
इसके बाद पीड़िता ने इसकी जानकारी मायके वालों को दी। उन्होंने युवती को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। युवती के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी एक महीना पहले जस्सियां रोड निवासी एक व्यक्ति से हुई थी।शादी के करीब पांच दिन बाद ही वह बहन से दहेज की मांग को लेकर परेशान करना शुरू कर दिया।
उसके साथ मारपीट भी की गई। वह परेशान होकर मायके चली आई। जब दोबारा ससुराल गई तो उससे दोबारा मारपीट की गई। करीब एक सप्ताह पहले उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। वह फिर मायके आ गई।
बुधवार को लड़के वाले आए और युवती को साथ ले गए। भाई का आरोप है कि ससुराल पहुंचते ही युवती से पति ने फिर मारपीट की और उसके अंग पर तेजाब डाल दिया।
युवती के भाई ने बताया कि उन्हें रात में फोन आया और जानकारी मिली। जिसके बाद वह उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उन्होंने इसकी जानकारी थाना वुमन सेल में कर दी है।
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CG News: भिख मांगने पहुंचे तीन महिलाओ ने बर्तन दुकान में की शातिर दिमाक से चोरी, साढ़े सात लाख रुपए लेकर भागे…

बिलासपुर। एक बर्तन दुकान से साढ़े सात लाख रुपए लेकर महिलाएं भाग गई। महिलाएं दुकान में भीख मांगने पहुंची थी। घटना शनिवार की है जब सरकंडा लोधीपारा बर्तन व्यवसायी जयराम अग्रवाल पिता दीनदयाल अग्रवाल (46) शनिवार को कुछ लोगों को पेमेंट करने के लिए अपने घर से लगभग 7 लाख 50 हजार रुपए लेकर आए थे। दुकान खोलने के बाद बैग को काउंटर के ऊपर रख कर पूजा का सामान जमाने लगे। इस दौरान तीन महिलाएं दो बच्चों के साथ दुकान में दाखिल हुई और रुपए की मांग करने लगी। जयराम ने सभी को काम करने की सलाह देते हुए भगा दिया। पूजा करने के बाद जब वह काउंटर पर रखे बैग को देखा तो रकम गायब हो गए थे।
क्राइम न्यूज़
लड़की को ‘I Love You’ कहना अपमान नहीं बल्कि प्यार का इजहार,कोर्ट ने आरोपी को किया बरी…

मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लड़की (GIRL) को एक बार ‘आई लव यू’ (I Love You) कहना उसका अपमान नहीं बल्कि प्यार का इजहार करना है. कोर्ट ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत 23 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है.
विशेष न्यायाधीश कल्पना पाटिल ने केस की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी. 17 साल की लड़की के परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आरोपी ने 2016 में उनके घर के पास लड़की को ‘आई लव यू’ (I LOVE YOU) कहा था.
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने लड़की को घूरा, उसे आंख मारी और उसकी मां को भी धमकी दी. इसके बाद वडाला टीटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था. कोर्ट ने आरोपी की दोषसिद्धि के लिए सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया.
पीड़िता और उसकी मां द्वारा बताई गई घटना में अंतर-
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि एक बार आई लव यू कहना पीड़िता से आरोपी द्वारा प्यार का इजहार करने के समान है. इसे ऐसा नहीं लिया जा सकता है कि पीड़िता के शील का अपमान करने के इरादे से ये काम किया गया हो .
इसी के साथ ही मामला में ऐसा भी नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता का बार-बार पीछा किया और ‘आई लव यू’ कहा.इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि नाबालिग और उसकी मां द्वारा बताई गई घटना की जगह अलग है. जहां मां ने कहा कि कि घर के पास एक बाथरूम में हुई, वहीं पीड़िता ने कहा कि वो दूसरे बाथरूम में गई थी. कोर्ट ने काह कि दोनों द्वारा सटीक सबूत अस्पष्ट थे.
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