देश - दुनिया
चीनी पटाखों के विक्रय पर प्रतिबंध, होगी दण्डात्मक कार्रवाई
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में चीनी पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने पर “एक्सप्लोसिव एक्ट” की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लोकल को वोकल बनाने केलिए स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। दीपावली के दौरान मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है। इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में नियमित रूप से फॉलोअप किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिवस मंत्रालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में रेत आदि खनिजों का अवैध रूप से खनन एवं परिवहन सख्ती से रोका जाए। इसी के साथ जो लाइसेंसधारी ठेकेदार हैं, उन्हें पूरा संरक्षण प्रदाय किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि फर्जी चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई हो, जिससे जनता को कोई ठग न सके। इस संबंध में केवल इन कंपनियों के एजेंटों के विरूद्ध कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, उनके मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी अवैध शराब का निर्माण अथवा विक्रय नहीं होना चाहिए। उज्जैन में जहरीली शराब जैसी दुर्घटना और कहीं नहीं होनी चाहिए।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1) (बी) के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण,वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। अत: कोई भी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न करें।
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PM KISAN YOJANA: सरकार इन किसानो को दे रही है इतने रूपये की पेशन, जल्द उठाये इसका लाभ…
PM Kisan Mandhan Yojana: देश में किसानों की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं को चला रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें खेती के नए साधनों से परिचित कराना है। इसके अलावा कुछ सालों पहले भारत सरकार ने किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक खास योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। भारत सरकार ने इस स्कीम को खासतौर पर किसानों के लिए शुरू किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत उन किसानों को लाभ दिया जा रहा है, जिनके पास 2 एकड़ या उससे कम भूमि है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन मिलती है। देश में बड़े पैमाने पर किसान इस योजना में निवेश कर रहे हैं।
आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में विस्तार से –
इस स्कीम में वही किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है ऐसे में इस योजना में आवेदन करने के बाद आपको प्रति माह 55 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। वहीं 40 साल के किसान को इस स्कीम में आवेदन करने के बाद हर महीने 200 रुपये का निवेश करना है।
वहीं जब किसान की उम्र 60 साल की हो जाएगी। उसके बाद उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन किसान मानधन योजना के तहत मिलेगी। अगर दुर्भाग्यवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में 1500 रुपये की मासिक पेंशन का लाभ उसकी पत्नी को दिया जाएगा।
भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के भविष्य को सुरक्षित करना है। इस स्कीम में आवेदन करने के बाद किसान वृर्द्धावस्था के दौरान आर्थिक रूप से एक आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे। सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए गरीब किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा। वहां विजिट करके आप आसानी से भारत सरकार की इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में आवेदन करते समय आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत का खसरा खतौनी, बैंक विवरण और पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है।
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ध्यान दे: इस दिन से बदलने जा रही है आधार-पैन कार्ड, SBI, RTO, TDS, से जुड़े नियम, जल्द करा ले अपने सारे जरूरी काम…
July New Rules: आने वाले जुलाई महीने से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। बदले हुए इन नियमों का सीधा असर आपके ऊपर होगा। बदलने जा रहे इन रूल्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आधार पैन लिंकिंग से लेकर डीएल बनवाने के तरीकों के नियमों में ये बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, तो 1 जुलाई के बाद से एटीएम और चेक से होने वाली लेन देन से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराते हैं। इस स्थिति में आपको दोगुना चार्ज देना होगा। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हो सकती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से –
आधार पैन लिंक चार्ज में बढ़ोवालीत्तरी
अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराते हैं। इस स्थिति में आपको 500 की जगह 1 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। सीबीडीटी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है।
कटेगा दोगुना टीडीएस
आपको जल्द से जल्द इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। वहीं जिन लोगों की टीडीएस की राशि 50 हजार या उससे अधिक है। अगर उन्होंने पिछले दो सालों से आईटीआर नहीं भरा है। इस स्थिति में 1 जुलाई से टीडीएस की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक कटेगी। हालांकि, इससे पहले ये हिस्सेदारी 5 से 10 प्रतिशत थी।
एसबीआई से जुड़े इन नियमों में बदलाव
अगर आपका एसबीआई में बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, तो आप केवल एक महीने में चार बार ही एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। चार बार से ज्यादा पैसे निकालने पर आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। वहीं एसबीआई ग्राहक 10 चेक लीव का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप 10 एक्स्ट्रा चेक लीव का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में आपको 40 रुपये + जीएसटी देनी होगी।
RTO, TDS से जुड़े नियम, जानें डिटेल्स
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है DA में 6 फीसदी की बढ़ोतरी, पढ़े पूरी खबर…
7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है. एआईसीपीआई कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब सीधे 40% परसेंट हो जाएगा.आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो खुशखबरी आ ही गई, जिसका वो कबसे इंतजार कर रहे थे. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से बढ़ोतरी होने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 6 फीसदी बढ़ोतरी कर सकती है. आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट।
कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
दरअसल, डीए में बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आंकड़ों पर निर्भर करती है. एआईसीपीआई सूचकांक में मार्च और अप्रैल 2022 में उछाल आया था जिससे 5% फीसदी महंगाई भत्ता बढने पर कोई संदेह नहीं है. यानी तब कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा. लेकिन अब नए आंकड़े के मुताबिक कर्मचारियों के डीए में 6% बढ़ोतरी के चांसेज दिख रहे हैं।
क्या कहता है एआईसीपीआई सूचकांक
दरअसल, इस साल जनवरी और फरवरी महीने के लिए एआईसीपीआई सूचकांक में गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन इसके बाद एआईसीपीआई के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है. जनवरी में 125.1, फरवरी में 125 और मार्च में एक अंक बढ़कर 126 पर आ गया. अब अप्रैल का भी आंकड़ा सामने आ गया है. अप्रैल के आए आंकड़ों के मुताबिक एआईसीपीआई सूचकांक 127.7 पर आ गया है. इसमें 1.35 फीसदी की बढ़त हुई है, अब मई का आंकड़ा आने वाला है. अगर मई में भी इस आंकड़े में इजाफा होता है तो डीए में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है।
कितनी हो बढ़ेगी सैलरी?
अगर सरकार 6% डीए बढ़ाती है तब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34% से 40% हो जाएगा. आइये देखते हैं देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।
अधिकतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (40%) 22,760 रुपये/माह
3. अब तक महंगाई भत्ता (34%) 19,346 रुपये/माह
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 22,760-19,346 = 3,414 रुपये/माह
5. सालाना सैलरी में इजाफा 3,414 X12= 40,968 रुपये
न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (40%) 7,200 रुपये/माह
3. अब तक महंगाई भत्ता (34%) 6120 रुपये/माह
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 7200-6120 = 1080 रुपये/माह
5. सालाना सैलरी में इजाफा 1080 X12= 12,960 रुपये
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