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दिवाली पर इन राज्यों में पटाखा बैन, जानें किस स्टेट में क्या है नियम

दिवाली के मौके पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों ने कमर कस ली है और कुछ राज्यों ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि कुछ राज्य सरकारों ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. हालांकि इसके लिए समय सीमा तय की गई है.
पटाखे जलाने से होता ये खतरनाक असर
पटाखे जलाने से ज्यादा आबादी वाले शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, जो सर्दी के मौसम में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले से ही खराब स्थिति में है. कोरोना वायरस महामारी के बीच पटाखे जलाना और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से इम्यूनिटी कमजोर होती है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है.
कई राज्यों ने पटाखे पर लगाया प्रतिबंध
इन कारणों को ध्यान में रखते हुए देख के कई राज्य सरकारों ने पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही खरीदने और बेचने पर भी बैन लगा दिया गया है. वहीं कुछ राज्यों में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है, हालांकि इसके लिए समय सीमा तय की गई है.
दिल्ली में पटाखे पूरी तरह बैन
दिल्ली में हर साल सर्दी आते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर पहुंच जाता है और इसे देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए पटाखों की बिक्री पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है.
ओडिशा में भी पटाखे बैन
त्योहारी सीजन में ओडिशा सरकार ने भी पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार के आधिकारिक आदेश में कहा गया है, ‘आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए इस त्योहारी महीने के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 1 अक्टूबर से पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य सरकार ने इस साल दिवाली पर ग्रीन पटाखों जलाने और बेचने की अनुमति दी है. एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों में दीपावली पर दो घंटे यानी रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों जलाने की अनुमति दी गई है.
पंजाब में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध
राज्य सरकार ने पंजाब में पटाखों के भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि त्योहारों पर सरकार द्वारा ग्रीन पटाखों के उपयोग और बिक्री की अनुमति दी गई है. प्रदेश में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही लोगों को पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी.
पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति
पश्चिम बंगाल में वायु प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि दिवाली और छठ पूजा पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है. लोग दिवाली पर रात 8 से 10 बजे और छठ पूजा पर शाम 6 से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे जला सकते हैं.
इन राज्यों में पटाखे पर बैन
बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कई अन्य राज्यों ने त्योहारी सीजन में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कुछ जिलों में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विशिष्ट समय निर्धारित किया है जब लोग पटाखे फोड़ सकते हैं. महाराष्ट्र सरकार ने पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन लोगों से इस साल पटाखे जलाने से परहेज करने का अनुरोध किया है.


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SBI के डेबिट कार्ड पर 20 लाख रुपए तक की बीमा, नहीं देना होगा प्रीमियम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, एसबीआई के अलग-अलग तरह के डेबिट कार्ड पर बीमा कवर मिलता है। कार्ड टाइप के हिसाब से इंश्योरेंस कवर लिमिट भी अलग-अलग होती है। एसबीआई के कार्ड पर अधिकतम 20 लाख रुपए की बीमा कवर मिलती है। अहम बात ये है कि बीमा कवर निशुल्क होता है। मतलब ये कि आपको प्रीमियम नहीं देना होगा। किस कार्ड पर 10 लाख की बीमा: एसबीआई के वीजा सिग्नेचर/मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड पर 10 लाख रुपए की बीमा कवर है। बीमा की रकम ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को मिलती है। हालांकि, इस बीमा रकम को क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं।
क्या हैं शर्तें: मसलन, दुर्घटना की तारीख से पहले 90 दिन में किसी भी चैनल- एटीएम या पीओएस या ई-कॉमर्स पर कार्ड का कम से कम एक बार प्रयोग जरूरी है। वहीं, पर्सनल एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर (केवल मौत होने पर) की अधिकतम रकम 20 लाख रुपए है। मतलब ये कि कार्ड यूजर की मृत्यु हवाई सफर के दौरान होती है तो नॉमिनी 20 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकता है। कार्ड पर यूजर्स को परचेज प्रोटेक्शन कवर भी मिलता है। इसके दायरे में खरीद के 90 दिनों के अंदर चोरी/सेंधमारी सहित अन्य हानि आते हैं। हालांकि, ये जरूरी है कि सामान पात्र SBI डेबिट कार्ड के जरिए प्वॉइंट ऑफ सेल/मर्चेन्ट प्रतिष्ठान से खरीदा गया हो।

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मालगाड़ी के सामने अधेड़ ने लगाई छलांग, कट गए दोनों पैर

दुर्ग जिले के भिलाई में गुरुवार की सुबह आकाशगंगा सुपेला की ओर से भागते हुए रेलवे ट्रैक की ओर पहुंचे अधेड़ ने मालगाड़ी के सामने छलांग लगा दी। हादसे में उसके दोनों पैर कट गए और सिर पर गंभीर चोट लगी। लेकिन, उसकी जान बच गई थी। वहां मौजूद गेटकीपर ने पुलिस को जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया। अभी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
सुपेला थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने बताया कि अभी तक घायल व्यक्ति की पहचान फल मंडी कैम्प 2 निवासी विजय कुमार के रूप में की गई है। उसके भाई संजय कुमार ने पुलिस को जानकारी दी है कि वो गुरुवार की सुबह ही घर से निकला था। फल मंडी में उसकी एक दुकान भी है। उसकी हालत भी काफी ज्यादा गंभीर है।

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जीएसटी विभाग ने शहर में 3000 से अधिक कारोबारियों को सर्विस टैक्स के नोटिस दिए,नोटिस मिलने के बाद व्यापारी चिंतित

आयकर विभाग के रिटर्न की फाइल के आधार पर जीएसटी विभाग ने शहर में 3000 से अधिक कारोबारियों को सर्विस टैक्स के नोटिस भेज दिए हैं। इस नोटिस के बाद कारण बताओ नोटिस भी भेज दिए। इनमें हीरा व्यापारी, कपड़ा उद्यमी और सरकारी विभागों के काॅन्ट्रैक्टर शामिल हैं।ये सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आते, फिर भी नोटिस भेजे गए। जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिलने के बाद व्यापारी चिंतित हैं। उनका कहना है कि वह सर्विस टैक्स के दायरे में ही नहीं आते, फिर भी नोटिस भेज दिया गया है। यह गड़बड़ी ऑनलाइन पोर्टल की वजह से हुई है। पोर्टल पर रिटर्न फाइल में यह नहीं दर्शाया जाता है कि करदाता सर्विस टैक्स के दायरे में है या बाहर।
जब सर्विस प्रोवाइड की है तो इसका टैक्स क्यों नहीं भरा?
आयकर विभाग और जीएसटी विभाग ने एक-दूसरे से करदाताओं के रिटर्न संबंधित जानकारियां साझा करना शुरू किया है। आयकर विभाग ने जीएसटी विभाग को करदाताओं के रिटर्न की जानकारी दी है। इसमें डाइंग-प्रोसेसिंग यूनिट, एम्ब्रॉयडरी, डायमंड, जॉबवर्क उद्यमी और सरकारी काॅन्ट्रैक्टर शामिल हैं, टीडीएस काटे जाने की जानकारी के आधार पर जीएसटी विभाग ने 3000 उद्यमियों को नोटिस भेज दिए हैं। नोटिस में पूछा गया है कि सर्विस प्रोवाइड की है तो इसकी जानकारी सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों नहीं दी और रिटर्न फाइल कर टैक्स क्यों नहीं चुकाया। ये नोटिस वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के हैं। इनकी जांच का समय 25 अक्टूबर को पूरा हो गया, इसलिए नोटिस भेजे गए।
व्यापारी घबराएं नहीं, नोटिस का जवाब देना चाहिए: सीए
सीए राजेश भाउवाला ने कहा कि कपड़ा उद्यमी, हीरा उद्यमियों को जॉबवर्क में सर्विस टैक्स से छूट दी गई है। वे इस दायरे से बाहर हैं। आयकर विभाग से मिली जानकारी के आधार पर जीएसटी डिपार्टमेंट 5 साल पहले के मामलों में नोटिस भेज रहा है। व्यापारियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ने जो नोटिस भेजे हैं। उनका जवाब देने से बात बन जाएगी।
जिनके बड़ी रकम के टीडीएस कटे हैं, उन्हें नोटिस दे रहे हैं
जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है कि आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों का बड़ी रकम का टीडीएस कटा है, लेकिन उन्होंने सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं दी है तो ऐसे पुराने मामलों में नोटिस दिए जा रहे हैं। जिन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है उन्हें जवाब दे देना चाहिए। जो टैक्स के दायरे में नहीं हैं तो उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है।
जीएसटी ने कई व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए
जीएसटी डिपार्टमेंट इन दिनों फर्जीवाड़ा करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है। डिपार्टमेंट ने बीते दिनों बोगस बिलिंग में शामिल लोगों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए। इसके अलावा समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा रहे हैं। साथ ही इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न में अलग-अलग जानकारी देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
नोटिस देने के कुछ घंटे बाद ही शो-काॅज नोटिस भी भेज दिया
जीएसटी डिपार्टमेंट ने कारोबारियों को बड़े अजीबो-गरीब ढंग से नोटिस भेजे हैं। इससे व्यापारी परेशान हो गए हैं। उन्हें कार्रवाई का डर सता रहा है। 24 अक्टूबर को शाम को नोटिस भेजा और जवाब देने को कहा। उसके कुछ घंटे बाद शो-कॉज नोटिस भी भेज दिया। इस तरह के नोटिस भेजने के तरीके से व्यापारी चिंतित हैं।

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