देश - दुनिया
SBI के डेबिट कार्ड पर 20 लाख रुपए तक की बीमा, नहीं देना होगा प्रीमियम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, एसबीआई के अलग-अलग तरह के डेबिट कार्ड पर बीमा कवर मिलता है। कार्ड टाइप के हिसाब से इंश्योरेंस कवर लिमिट भी अलग-अलग होती है। एसबीआई के कार्ड पर अधिकतम 20 लाख रुपए की बीमा कवर मिलती है। अहम बात ये है कि बीमा कवर निशुल्क होता है। मतलब ये कि आपको प्रीमियम नहीं देना होगा। किस कार्ड पर 10 लाख की बीमा: एसबीआई के वीजा सिग्नेचर/मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड पर 10 लाख रुपए की बीमा कवर है। बीमा की रकम ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को मिलती है। हालांकि, इस बीमा रकम को क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं।
क्या हैं शर्तें: मसलन, दुर्घटना की तारीख से पहले 90 दिन में किसी भी चैनल- एटीएम या पीओएस या ई-कॉमर्स पर कार्ड का कम से कम एक बार प्रयोग जरूरी है। वहीं, पर्सनल एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर (केवल मौत होने पर) की अधिकतम रकम 20 लाख रुपए है। मतलब ये कि कार्ड यूजर की मृत्यु हवाई सफर के दौरान होती है तो नॉमिनी 20 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकता है। कार्ड पर यूजर्स को परचेज प्रोटेक्शन कवर भी मिलता है। इसके दायरे में खरीद के 90 दिनों के अंदर चोरी/सेंधमारी सहित अन्य हानि आते हैं। हालांकि, ये जरूरी है कि सामान पात्र SBI डेबिट कार्ड के जरिए प्वॉइंट ऑफ सेल/मर्चेन्ट प्रतिष्ठान से खरीदा गया हो।
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पति ने पुलिस से कहा ,पत्नी के साथ नहीं रह सकता है भले ही जेल में डाल दिया जाए
शादी और रिलेशनशिप के कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिसे देखकर पुलिस का भी सिर चकरा जाता है और जब बात अलग होने की आ जाती है तो मामला और भी दुखद हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक शख्स पुलिस के पास पहुंचा और उसने कहा कि वह अब पत्नी के साथ नहीं रह सकता है भले ही उसे जेल में डाल दिया जाए। पुलिस ने जब पूरी बात सुनी तो वह भी हैरान रह गई।
दरअसल, यह घटना इटली की है। यूरो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यहां के गुडोनिया इलाके में एक शख्स पुलिस के पास पहुंच गया और उसने अपनी पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। उसने पुलिस से कहा कि उसे जेल में शिफ्ट किया जाए क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता है। उसका कहना है कि पत्नी के साथ घर में रहने से बेहतर है कि वह जेल में रहे।
रिपोर्ट के मुताबिक शख्स मूल रूप से अल्बानिया का रहने वाला है। उसने पुलिस से कहा पत्नी के साथ घर में रहना काफी तकलीफदेह है क्योंकि मेरी घरेलू जिंदगी नर्क हो गई है, मैं और नहीं झेल सकता, मैं जेल जाना चाहता हूं। हालांकि पुलिस ने पत्नी के बारे में उससे ज्यादा नहीं पूछा कि क्या वह शख्स से झगड़ा करती है या किसी अन्य कारणों से दोनों अलग होना चाहते हैं। क्योंकि शख्स खुद कई मामलों में आरोपी है।
पुलिस ने बताया कि शख्स को हाल ही में ड्रग से जुड़े अपराध को लेकर कई महीने से हाउस अरेस्ट में रखा गया था। उसे अभी कुछ साल और हाउस अरेस्ट में ही रहना था। जमानत पर बाहर था लेकिन जब वह पुलिस के पास पहुंचा तो उसे एक अन्य मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अधिकारियों ने उसे जेल में डाले जाने का आदेश दे दिया।
फिलहाल शख्स के अनुरोध को पुलिस ने मानते हुए उसे अरेस्ट कर लिया है। शख्स की यह कहानी वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स उसके मजे भी लेने लगे। कुछ का कहना है कि यह शख्स पहले से ही अपराधी है और उसको पता है कि वह जेल में ही रहने वाला है।
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CBI की रेड में सब.इंस्पेक्टर के घर पर 1.12 करोड़ कैश बरामद
केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के घर पर छापेमारी की, छापेमारी के दौरान आरोपी सब इंस्पेक्टर के घर से 1.7 करोड़ बरामद हुए. CBI के अधिकारी के मुताबिक, आरोपी सब इंस्पेक्टर का नाम है भोजराज सिंह , जो साउथ दिल्ली के मैदान गढ़ी थाना में तैनात है. इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
बुधवार देर शाम को सीबीआई की टीम ने सब इंस्पेक्टर भोजराज सिंह को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. उसके बाद उसके कार और आवास पर छापेमारी की गई. तब सीबीआई जांच अधिकारियों के भी उस वक्त होश उड़ गए, जब सब इंस्पेक्टर के कार और उसके आवास से 1 करोड़ 7 लाख रुपये मिले. सीबीआई के अधिकारी के मुताबिक, आरोपी सब इंस्पेक्टर भोजराज सिंह के कार से 5 लाख 47 हजार (5,47,350 Rs) बरामद हुए, जबकि बाकी रुपये उसके आवास से बरामद हुए हैं.
सब इंस्पेक्टर पर लगे गंभीर आरोप
बुधवार देर शाम को दिल्ली स्थित एक मॉल से आरोपी सब इंस्पेक्टर भोजराज सिंह को एक शिकायतकर्ता से ₹50,000 नकद घूस की रकम लेते हुए रंगे हाथों सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया था. दरअसल ये मामला मैदानगढ़ी थाना में दर्ज एक FIR के आरोपी को उसके केस में मदद करने और उसके जमानत के वक्त पुलिस द्वारा कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं करके फायदा पहुंचाने के लिए 27 अक्टूबर तक दो लाख रुपये किसी भी हालत में देने का आरोप सब इंस्पेक्टर पर था, हालांकि घूस के लिए कुल रकम की मांग 5 लाख रुपये थी.
इंस्पेक्टर को सस्पेंड या बर्खास्त किया जा सकता है: सूत्र
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही आरोपी सब इंस्पेक्टर भोजराज सिंह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसे सस्पेंड या बर्खास्त किया जा सकता है. फिलहाल सीबीआई की टीम आरोपी सब इंस्पेक्टर से काफी विस्तार में छापेमारी के दौरान बरामद काफी दस्तावेजों, उसके घर से बरामद करोड़ों रुपये की नकदी के लेनदेन, प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी, कई चल-अचल संपत्तियों के बारे में तमाम कनेक्शन को खंगालने में जुटी हुई है. सीबीआई की तफ़्तीश से मिले इनपुट्स और सबूतों के बाद ही सब इंस्पेक्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुख्यालय द्वारा इस मामले में अगला निर्देश जारी किया जा सकता है.
दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
भ्रष्टाचार के मसले पर दिल्ली पुलिस के मौजूदा पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना पहले ही अपने तमाम अधिकारियों और जवानों को कई बैठक के दौरान ये स्पष्ठ कर चुके हैं कि- ‘बेहतर कार्य करने वाले को हमेशा मान-सम्मान मिलेगा और दिल्ली पुलिस सदैव उनके साथ और उनके परिजनों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार के मामले को अंजाम देता है या सहयोग करेगा तो उसके खिलाफ शख़्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को दी जमानत, लेकिन जेल से आज नहीं छूटेंगे
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी है. उच्च न्यायालय ने इस मामले में अरबाज मर्चेंज और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है. आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट अपने फैसले पर विस्तृत ऑर्डर शुक्रवार को जारी करेगा जिसके बाद सभी आरोपी कल या परसों तक जेल से बाहर आ जाएंगे. कोर्ट का आदेश कल दोपहर 2.30 बजे खुली अदालत में सुनाया जाएगा. इसके साथ ही जमानत की शर्तें भी तय की जाएंगी. आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिऱफ्तार किया गया था.
मुकुल रोहतगी ने अदालत ने फैसले पर कहा कि तीनों की आरोपी अदालत ने आदेश जारी होने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए नियमित केस था जिसमें कोई हारता है तो कोई जीतता है. रोहतगी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आर्यन खान को जमानत मिल गई. आर्यन और अरबाज मर्चेंट की जमानत के फैसले पर अरबाज के पिता और वकील असलम मर्चेंट ने कहा, “ये पूरा ही वाकया परिवार के लिए काफी परेशान करने वाला रहा, मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनिया हैं.” मर्चेंट ने कहा “आर्यन और अरबाज बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक साथ जेल में गए थे और एक साथ ही वापस आएंगे. इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती.”
एनसीबी की ओर से एएसजी ने दी ये दलीलें
अदालत में सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह ने अपनी दलील में कहा कि, अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के बचपन के दोस्त हैं. “भले ही आप ड्रग्स नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप साजिश का हिस्सा हैं, इसलिए आप कानून की एक ही धारा के तहत दंडनीय होंगे.” इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने पूछा कि आर्यन खान पर व्यावसायिक मात्रा में डील करने की कोशिश करने का आरोप लगाने का आधार क्या है? अदालत ने एनसीबी से पूछा कि इसके लिए आपके पास क्या है? सिंह ने जवाब दिया, “व्हाट्सएप चैट में यह दिखाई देगा कि उसने ड्रग्स बेचने की नियत से डील करने की कोशिश की है”
एएसजी सिंह ने धंधा करने के लिहाज से ड्रग्स की भारी मात्रा से जुड़े सवाल पर आगे जवाब दिया कि, “सिर्फ इतना ही नहीं जब उन्हें शिप पर पकड़ा गया तब सभी आठ लोगों के पास से अलग-अलग तरह के ड्रग्स बरामद हुए. यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता. अगर आप ड्रग्स की मात्रा और प्रकृति को देखते हैं तो यह संयोग नहीं हो सकता.”
आर्यन खान के वकीलों ने कही थी ये बात
आर्यन खान के वकीलों ने मंगलवार को अपनी दलील में कहा था कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और 20 दिनों से अधिक समय से जेल में रखा गया है.
आर्यन खान की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे ने मंगलवार को सुनवाई शुरू की थी. बुधवार को आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी, मामले में सह आरोपी अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमेचा की ओर से पेश अधिवक्ता अली कासिफ खान देशमुख ने अपनी दलीलें पूरी की.
गौरतलब है कि मुंबई तट के नजदीक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ मिलने के मामले में तीन अक्टूबर को आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था.
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