देश - दुनिया
अजमेर में हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रेलरों की भिड़ंत से लगी भीषण आग में 4 लोगों ने गंवाई जान

राजस्थान के अजमेर जिले में आज बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां शहर के आदर्श नगर थाना इलाके में 2 ट्रेलरों में हुई जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद दोनों ट्रेलरों में भीषण आग लग गई. इससे ट्रेलरों में सवार 4 लोग जिंदा जल गये. हादसे की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आदर्श नगर थाना पुलिस ने शव को ट्रेलरों से बाहर निकाल कर उन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया है. अभी तक मृतकों शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी शिनाख्तगी और मामले की जांच में जुटी है.
पुलिस के अनुसार हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 8 पर सुबह करीब 6 बजे मामा के ढाबे के पास हुआ. उस समय टाइल्स पाउडर से भरा हुआ एक ट्रेलर जयपुर से ब्यावर की तरफ जा रहा था. इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ आ गया. इससे वह ब्यावर से जयपुर की तरफ जा रहे दूसरे ट्रेलर से जा टकराया. उस ट्रेलर में मार्बल की थप्पियां भरी हुई थी. दोनों वाहनों की भिड़ंत होते ही उनमें आग लग गई. इससे दोनों ट्रेलर के चालक और परिचालक उसमें फंसकर रहे गये. लेकिन इनमें सवार एक ट्रेलर के एक अन्य स्टाफ ने कूदकर अपनी जान बचा ली.
देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया
हादसे के बाद देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया. हादसे के कारण राजमार्ग जाम हो गया. आग की भयावहता को देखकर लोग सहम गये. सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकलों को बुलाया. बाद में कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया. लेकिन तब तक दोनों ट्रेलरों के चालक और परिचालकों की मौत हो चुकी थी. घायल हुये स्टाफ के एक व्यक्ति को पुलिस ने इलाज के लिये अस्पताल भेजा. हादसे के कारण राजमार्ग काफी देर तक जाम रहा.


देश - दुनिया
PM KISAN TRACTOR YOJANA: सरकार किसानो को दे रही है ट्रैक्टर खरीदने पर इतने प्रतिशत की सब्सिडी, इस तरह से उठाये इसका लाभ…

Pm Kisan Tractor Scheme 2022 Online Apply: देश में किसानों की स्थिति को सुधारने और उनको आर्थिक सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाओं को चला रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम PM Kisan Tractor Yojana है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। आज के इस दौर में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कृषि उपकरणों की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है। कृषि उपकरणों की कीमतों में वृद्धि होने से किसानों के लिए उन्हें खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में इसका सीधा असर कृषि पैदावार पर पड़ रहा है। खेती करने के लिए ट्रैक्टर काफी जरूरी उपकरण है। जुताई से लेकर दूसरे कई कामों में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में सरकार द्वारा दी जा रही ये सब्सिडी किसानों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है।
इसी कड़ी में आज हम आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे किसान ट्रैक्टर खरीदने पर मिल रही इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं? इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदते समय आधा पैसा किसानों को देना होगा। वहीं आधा पैसा सरकार देगी। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को ट्रैक्टर खरीदते समय 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मुहैया करा रही हैं।
अगर आप खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं।अगर आप पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन करते समय आपको आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो आदी चीजों की जरूरत होगी।
देश - दुनिया
नियम: ट्रैफिक पुलिस अगर आपकी बाइक की चाबी निकाले तो फ़ौरन करे, ये काम…

इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कई बार ड्राइविंग के दौरान हमसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे, कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट लगाना भूल गए। बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पननना भूल गए। गाड़ी की लाइट या हॉर्न ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये भी ड्राइविंग की गलती मानी जाती है। हालांकि, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपका चालान काट दे। यदि कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी निकाल रहा है तो ये भी नियम के खिलाफ है। कॉन्स्टेबल को आपको अरेस्ट करने या व्हीकल सीज करने का भी अधिकार नहीं है। हालांकि, कई लोग इस बात को नहीं जानते। वे गलती पर ट्रैफिक पुलिस के देखकर डर जाते हैं। जबकि ऐसे मौके पर आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए।
ट्रैफिक कॉन्स्टेबल गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं
इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं। उन्हें किसी की भी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं वो आपकी गाड़ी के टायर की हवा भी नहीं निकाल सकते हैं। वो आपसे गलत तरीके से बात या बदसलूकी भी नहीं कर सकते है। कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह परेशान किया जा रहा है तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं।
आप इन बातों का भी ध्यान रखें
>> आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या फिर ई-चालान मशीन होना जरूरी है। यदि इन दोनों में से कुछ भी उनके पास नहीं है तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है।
>> ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म में रहना भी जरूरी है। यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और उसका नाम होना चाहिए। यूनिफॉर्म नहीं होने की सूरत में पुलिसकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा सकता है।
>> ट्रैफिक पुलिक का हेड कॉन्सटेबल आप पर सिर्फ 100 रुपए का ही फाइन कर सकता है। इससे ज्यादा का फाइन सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर यानी ASI या SI कर सकता है। यानी ये 100 रुपए से ज्यादा का चालान कर सकते हैं।
>> ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकलता है, तो आप उस घटना का वीडियो बना लीजिए। इस वीडियो को उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर किसी सीनियर अधिकारी को दिखाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं।
>> ड्राइविंग के दौरान आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। वहीं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी से भी काम चल सकता है।
>> आपके पास मौके पर पैसे नहीं हैं तो बाद में फाइन भर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट चालान जारी करता है, जिसे कोर्ट में जाकर भी भरना पड़ेगा। इस दौरान ट्रैफिक अफसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।धारा 183,184, 185 के तहत होगी कार्रवाई
इस मामले में अधिवक्ता गुलशन बागोरिया ने जानकारी देते हुए कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मचारी को वाहन की चाबी निकालना का अधिकार नहीं दिया गया है। पुलिस कर्मचारी द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन मालिक से वाहन से संबंधित दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर तुरंत दिखाने चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3, 4 के तहत सभी वाहन चालकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना जरूरी है। धारा 183,184, 185 के तहत वाहन की स्पीड लिमिट सही होना चाहिए। शराब पीकर गाड़ी चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना आदि धाराओं में 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा एक हजार रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों का भी प्रावधान इन अधिनियम के तहत है।
देश - दुनिया
असम में फिर भारी वर्षा, चार श्रमिकों की हुई दर्दनाक मौत….

पश्चिमी गुवाहाटी के डीसीपी नबनीत महंत ने बताया कि घटना स्थल पर चार श्रमिक रहते थे। वे मलबे में फंस गए थे। चारों मृतकों के शव निकाल लिए गए हैं।
असम में एक बार फिर भारी वर्षा व भूस्खलन की खबर आई है। गुवाहाटी में भारी वर्षा के कारण सड़कों पर जलजमाव हो गया। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मंगलवार को गुवाहाटी के बोरागांव के निकट निजरपार इलाके में भूस्खलन से एक मकान ढह गया। इसके मलबे में दबने से चार श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई।
पश्चिमी गुवाहाटी के डीसीपी नबनीत महंत ने बताया कि घटना स्थल पर चार श्रमिक रहते थे। वे मलबे में फंस गए थे। चारों मृतकों के शव निकाल लिए गए हैं। राजधानी गुवाहाटी में भारी वर्षा के कारण सड़कों पर जलजमाव हो गया है। इसके कारण लोगों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
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